सीतापुर, नवम्बर 14 -- सीतापुर। हरगांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने के नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी साबित करते हुये 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। वर्ष 2016 में हरगांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने तहरीर देकर दो आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में पहुंचने पर नौ साल तक दोनों पक्षोें को सुनने के बाद एकता वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या सं. 15 (पाक्सो एक्ट) ने दोनों आरोपियों जगन्नाथ निवासी सिजौलापुर और लखपति निवासी इमलिया सुल्तानपुर को दोषी करार दिया। दोनों को 20-20 साल की कैद और 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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