नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी करते हुए शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, महिला पहले भी अलग-अलग लोगों पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ के छह मामले दर्ज करा चुकी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार वह छेड़छाड़ की झूठी शिकायत करने की आदी है। फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने कहा कि प्रतिष्ठा बनाने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन कुछ झूठ इसे नष्ट कर सकते हैं। महिला ने आरोपी के खिलाफ 23-24 नवंबर 2019 की रात एक होटल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए फैसले में कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता महिला ने इस अदालत के समक्ष गलत बयान दिया। दुष्कर्म/धमकी की झूठी कहानी गढ़ी। अदालत ने कहा कि उसके बया...