चाईबासा, जुलाई 26 -- चाईबासा।प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में मनोहरपुर निवासी संजय लोहार को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।यह मामला 3 जून 2021 को मनोहरपुर थाना में दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़िता के परिजनों द्वारा संजय लोहार पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया गया था।मामले के अनुसार, 2 जून 2021 को पीड़िता के परिजन बोना पूजा में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान पीड़िता घर में अकेली थी। रात लगभग 8 बजे संजय लोहार घर में घुस गया और अकेली पाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और किसी को कुछ न बताने के लिए डराया। जब पीड़िता के परिजन पूजा से लौ...