हरिद्वार, फरवरी 10 -- हरिद्वार, संवाददाता। एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने विवाहित बहन से दुष्कर्म के आरोपी भाई की जमानत अर्जी ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2024 में पथरी क्षेत्र में विवाहित बहन को बाइक से ले जाने के दौरान एक खेत में दुष्कर्म करने का आरोप था। शिकायतकर्ता पति ने उसी दिन आरोपी भाई के खिलाफ थाना पथरी में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। यही नहीं, घटना के दौरान पीड़ित महिला के चोटें आई थीं। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि उसने अपनी मर्जी से गैर बिरादरी के युवक से शादी की है। इस पर उसका आरोपी भाई नाराज चल रहा है। पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था। पीड़ित महिला ने पुलिस व अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी।...
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