संतकबीरनगर, नवम्बर 1 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के ट्रक में दलित अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ट्रक चालक का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी फिरोज पर शौच के लिए निकली 13 वर्षीय अवयस्क दलित किशोरी का मुंह दबाकर ट्रक में ले जा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि दिनांक 22 सितम्बर 2025 को रात लगभग 10 बजे उसकी 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री शौच के लिए जा रही थी। उसी समय आरोपी ट्रक चालक फिरोज पुत्र अब्दुल्लाह उसकी अवयस...