संतकबीरनगर, मार्च 11 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में तेरह वर्षीय अवयस्क छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी राजू शर्मा पर कोर्ट ने सजा के साथ सात हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की 7 हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 20 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी फैसला दिया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्य प्रकाश गुप्ता, सत्येन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्...