संतकबीरनगर, नवम्बर 28 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी चेतन यादव पर वादिनी की 16 वर्षीय पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर गोरखपुर के नौसड़ ले जा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने 8 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री को दूसरे गांव का रहने वाला चेतन यादव पुत्र श्रवण यादव ग्राम फुलवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद 3 अक्टूबर 2025 को सम...