नोएडा, दिसम्बर 14 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला न्यायालय ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल रहमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी के खिलाफ बिसरख थाने में मामला दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अगस्त 2025 को पीड़ित की बहन किसी जरूरी काम से अपने घर से बाहर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। संदेह हुआ कि उसकी बहन को अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। इसके बाद 22 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाना और उसपर यौन हमला करना एक जघन्य अपराध है। इसलिए आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया। वहीं, बिसरख क्षेत्र के ही एक अन्य हत्या के मामले में भी आरोपी नीतू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी संतोष पासव...