बुलंदशहर, जनवरी 4 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2023 में खानपुर क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म करने एवं अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1.50 लाख रुपये मांगने के मामले में रिश्तेदार युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को थाना खानपुर में पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जहांगीराबाद के एक गांव निवासी उनका रिश्तेदार मोहित पुत्र हेमपाल ने उनकी पत्नी के साथ पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 1.50 लाख रुपये मांगे। थाना खानपुर पुलिस नें मुकदमा दर्ज कर लिया और 31 जनवरी 2023 को जांच पूरी कर...