इटावा औरैया, फरवरी 13 -- इटावा, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार फ्रेड्स कालोनी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 16 साल की पुत्री सामान लेने के लिए मोहल्ले की दुकान पर जाती थी। वहां फ्रेड्स कालोनी निवासी राम जी बाथम मिलता था। इस कारण दोनों को पहचान हो गई। जिसके बाद वह घर जाने लगा। पांच मार्च 2021 को वह घर पर नहीं थी, बेटी घर पर अकेली थी तभी मौका पाकर रामजी आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जान मा...