आगरा, जून 11 -- किशोरी के अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सुल्तान निवासी शाहगंज को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे दस वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने घटना में सहयोग करने के आरोपी शाहरुख एवं आदिल निवासी शाहगंज को पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता, चिकित्सक एवं विवेचक आदि को गवाही में और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना शाहगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 22 मार्च 2016 को उसकी 14 वर्षीया पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर ले गए। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान 25 मार्च को आरोपी सुल्तान, शाहरुख एवं आदिल...