बुलंदशहर, सितम्बर 22 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 के न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2023 में खुर्जा क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि मई 2023 में खुर्जा नगर कोतवाली में क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी वादी मुकदमा पीड़िता ने तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाला आरोपी परवेंद्र उन्हें करीब आठ माह से अश्लील वीडियो वायरल करने व पति की हत्या की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहा है। आरोपी ने अपने घर में बुलाकर धोखे से उसकी वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ...
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