रुद्रपुर, जुलाई 23 -- रुद्रपुर। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। 15 जून 2023 को थाना सितारगंज निवासी एक महिला ने पीड़िता की मां ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुनील पाल पुत्र स्व वेदपाल निवासी ग्राम कैथुलिया थाना नानकमत्ता उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां दोनों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और अपने पुराने बयानों से पलट गईं। वहीं मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में भी किसी प्रकार के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने बुधवार को अभियुक्त सुनील को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट ...