आगरा, नवम्बर 24 -- नशीला जूस पिलाकर अपहरण कर दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के आरोपी गौरव निवासी बाह को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी सुभाष गिरि व विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया ने गवाह पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी ने थाना बाह में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 16 साल की भतीजी 23 अप्रैल 2022 को सूट सिलवाने के लिए बाजार आई थी। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसने गलत काम किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। बयान में पीड़िता ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाया। बताया कि आरोपी ने जूस पिलाया, जिसे पीते ही वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक कमरे में थी। पुलिस ने 30 अप्रैल 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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