आगरा, सितम्बर 27 -- बालिका से छेड़छाड़, दुराचार, पॉक्सो एक्ट एवं धमकी के मामले में आरोपी रंजीत निवासी एत्मादपुर को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास एवं 37 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता, विवेचक, डॉक्टर समेत सात गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना एत्मादपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि चार जुलाई 2021 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी आरोपी घर में घुस आया तथा उसकी पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। जिस पर पीड़िता चिल्लाई तो वादी और उसकी पत्नी छत से नीचे आए तथा पुत्री को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने वादी की पत्नी से मारपीट कर दी। साथ ही शोर होने पर आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ म...