आगरा, मई 29 -- अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी आसिफ निवासी एत्मादुद्दौला को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता, विवेचक, डॉक्टर आदि को गवाही में पेश किया। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी ने थाना एत्मादुद्दौला पर 25 मई 2016 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी सोलह वर्षीय पुत्री को आरोपी आसिफ 24 मई को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने 29 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा उसे बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। पुलिस ने पी...
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