आगरा, अगस्त 13 -- अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपी पेटू उर्फ खुदाबक्स निवासी फतेहाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी ने थाना फतेहाबाद में तहरीर देकर बताया था कि 12 नवंबर 2013 की रात को जब लघुशंका के लिए उठा तो देखा कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर में नहीं थी। उसने पुत्री को काफी तलाश किया तो पता चला कि आरोपी पेटू उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। उसने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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