मैनपुरी, नवम्बर 6 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। मामला कुर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां के निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अमित कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी रैपुरा थाना कुर्रा के खिलाफ तहरीर दी और आरोप लगाया कि वह उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया है। आरोप लगाया कि अमित उसके घर के मोबाइल नंबर पर फोन करता था। वही उसकी पुत...
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