मैनपुरी, अक्टूबर 17 -- अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार मिश्रा ने दुष्कर्म के एक आरोपी मौलवी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न होने पर आरोपी को तीन माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। घिरोर थाना में इस घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की पैरवी एडीजीसी संदीप चौहान द्वारा की गई। घिरोर पुलिस को तहरीर देकर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने शिकायत की। कि 17 जून को वह अपने गांव से अपनी मांग के गांव जा रही थी। रास्ते में पास के ही गांव में नमाज अदा कराने वाला मौलवी कलाम हसन पुत्र मेंहदी हसन निवासी नगला किशी रोड मिल गया और उसके साथ रास्ते में दुष्कर्म करने की कोशिश की। 17 जून 2015 को हुई इस घटना की रिपोर्ट पुलिस...