कौशाम्बी, नवम्बर 26 -- मंझनपुर, संवाददाता। प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने के बाद किशोरी से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा नौ की छात्रा 30 मार्च 2015 को घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान पता चला कि अक्सर घर आने वाला पड़ोसी गांव का युवक उसको लेकर फरार हो गया है। नौ अप्रैल को छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अमजद निवासी महगांव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया। कलम बंद बयान में पीड़िता ने दुराचार की बात बताई। धारा में बढ़ोतरी करते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला वि...