पाकुड़, मई 14 -- पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को 36 वर्षीय दुष्कर्मी नरेश मरांडी को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 50000 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। न्यायाधीश ने गत 8 मई को नरेश मरांडी को दोषी करार दिया था। महेशपुर थाना क्षेत्र नरेश मरांडी नारायणटोला गांव के निवासी नोरेन मरांडी के पुत्र हैं। पीड़िता के भाई ने 7 फरवरी 2018 को इस घटना को लेकर महेशपुर थाना में कांड संख्या 22/ 2018 दायर किया था। प्राथमिकी के अनुसार विक्षिप्त पीड़िता के दो भाइयों ने 30 जनवरी 2018 की शाम करीब सात बजे नरेश मरांडी को बहन के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा था। दोनों भाइयों ने नरेश मरांडी को उसी समय उसका घर ले गया और उसके माता-पिता को इसकी जान...
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