बुलंदशहर, जून 1 -- वर्ष 2022 में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गुलावठी थाना क्षेत्र निवासी महिला दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 17 जुलाई 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव निवासी आरोपी धर्मेंद्र उर्फ भोले ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद 2 अगस्त 2022 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। एडीजे मनोज कुमार की कोर्ट ने तमाम सबूतों, गवाहों के बयानात और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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