बुलंदशहर, अगस्त 16 -- अदालत ने महिला से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा और मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि वर्ष 2022 में कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के साथ सोनू पुत्र किशनलाल ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में 23 जुलाई 2022 को कोतवाली देहात पर रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद 9 अगस्त 2022 को चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मुकदमे के दौरान एडीजे एफटीसी 3 शिवानन्द ने तमाम सबूतों, गवाहों के बयानात और पक्ष और विपक्ष के अधिकवक्ताओं की जिरह व बहस सुनने के बाद आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से द...
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