बुलंदशहर, सितम्बर 27 -- कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि नरौरा थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त धनीराम पुत्र मंगली वर्ष- 2018 में शौच के लिए जाते समय एक युवती को उठाकर ले गया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 03 अक्तूबर 2018 को नरौरा थाने में मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (स्पेशल पोक्सो एक्ट) ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ----

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