मेरठ, नवम्बर 13 -- मेरठ। अधिनियम यशपाल सिंह लोधी ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी जाकिर पुत्र रहीमुद्दीन निवासी थाना क्षेत्र कंकरखेड़ा मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार का अर्थदंड लगाया। सरकारी वकील आकाश अग्रवाल के अनुसार वादी मुकदमा ने एक मई 2023 को थाना खरखौदा मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री खेलने के लिए मदरसे के पास गई थी, जहां पर आरोपी जाकिर पहले से ही मौजूद था, जिसने उसकी पांच वर्षीय पुत्री को खाने की चीज का लालच देकर अपने साथ खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। घटना को पीड़िता ने न्यायालय में अपने बयानों में बताया कि आरोपी ने दुष्कर्म किया था और उसकी पिटाई करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद पीड़िता रोते हुए अपने मां-बाप के पास गई और उन्हें बताया। इसके बाद आरोपी क...