नई दिल्ली, मार्च 24 -- - साल 2019 का है मामला, तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी में मारी थी टक्कर नई दिल्ली, निखिल पाठक। कड़कड़डूमा के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए भुवन चंद्र पांडे को ढाई करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी के न्यायाधीश देवेंद्र नैन की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना में शामिल रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। मामले की सुनवाई के दौरान एमएसीटी ने माना कि भुवन की मौजूदा स्थिति उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान की पूर्णता तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी जोड़ा जाएगा। याच...