औरंगाबाद, जून 24 -- सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 37 लाख 99 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज चतुर्थ न्यायाधीश आंनद भूषण ने मोटर दुर्घटना वाद-13/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए बोलेरो गाड़ी के मालिक को आदेश दिया है कि मृतक के परिजनों को 37 लाख 99 हजार 600 रुपए मुआवजा दे। इसके साथ ही वाद प्रस्तुत तिथि से 6 प्रतिशत का ब्याज दें। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवेदिका गोह थाना के सरेया गांव निवासी नीतू कुंवर ने 17 मार्च 2016 को बोलोरो गाड़ी मालिक और चालक पर मोटर दुर्घटना वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि उनके 32 वर्षीय पति जयराम सिंह न्यू एरिया, औरंगाबाद के चंडी इंटरप्राइजेज में 18500 रुपए प्रति माह में काम करते थे। 14 दिसंबर 2015 को वह बाइक से देवहरा से सरेय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.