श्रावस्ती, जुलाई 31 -- श्रावस्ती। लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर हुई मौत मामले में न्यायालय ने दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इकौना थाना क्षेत्र के महजिदिया निवासी हीरालाल पुत्र हर प्रसाद ने वर्ष 1998 में लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। जिसमें उसकी मौत हो गई थी। 27 साल बाद बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। दोषी को 2500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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