नई दिल्ली, नवम्बर 23 -- या सूबेदार की मौत पर परिजनों को 1.1 करोड़ मुआवजा या मृतक के परिजनों को 1.1 करोड़ मुआवजा नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2021 के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 43 वर्षीय सेना के सूबेदार दीपक कुमार के परिजनों को 1.1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि केवल शराब के नशे में होना मृतक की लापरवाही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी के अनुसार, हादसा ट्रक चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हुआ था। पांच जुलाई 2021 को दीपक अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दीपक के शराब के नशे में होने की पुष्टि जर...