जौनपुर, अप्रैल 11 -- जौनपुर, संवाददाता। मछलीशहर में बिना पार्किंग लाइट के रात में रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराए बाइक सवार दो छात्रों की मौत के मामले में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने ट्रक चालक की पूर्ण लापरवाही माना। कोर्ट ने ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि छात्रों के माता-पिता को मय ब्याज 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दो माह के भीतर अदा करें। मछलीशहर के छाछो गांव निवासी 19 वर्षीय सिद्धांत गौतम और 19 वर्षीय रत्नेश 4 वर्ष पूर्व बाइक से खाखोपुर से वापस आ रहे थे। भोर में जहांसापुर गांव के पास सड़क पर बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़े डीसीएम ट्रक से टकरा गए। जिससे सिद्धांत की मौके पर एवं रत्नेश की इलाज के दौरान मौत हो गयी। दोनों बीए तृतीय वर्ष के छात्र थे। ट्रक चालक पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट र्को में दाखिल किया। म...