पाकुड़, अप्रैल 28 -- सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और ड्रंक एंड ड्राइव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार के आदेश पर थाना के सामने एसआई बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दो पहिया, चार पहिया वाहनों का जांच किया गया। इस दौरान लगभग 12 से 15 वाहनों को रोककर डिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत जांच की गई। पुलिस अधिकारी बिरसा मुंडा ने वाहन चालकों को रोह सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करने की अरील की और उन्हें बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चालाना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना न केवल चालक बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाते है, तो उसे 10 हजार रुपये तक का चालान या 6 महीने की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा...
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