मथुरा, दिसम्बर 21 -- चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मृत्यु करने वाले को अपराध स्वीकार करने पर एसीजेएम प्रथम छवि कुमारी की अदालत ने 6 माह के सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। सत्यप्रकाश शर्मा के खिलाफ थाना फरह में वाहन तेजी व लापरवाही से चला कर किसी की मृत्यु कर देने का मुकदमा वर्ष 2008 में दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत से जमानत मिल जाने के बाद वह लगातार मुकदमे की पैरवी कर रहा था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम छवि कुमारी की अदालत में चल रही थी। ये वाद प्राचीनतम वाद में शामिल था। अभियोजन अधिकारी अरूण दुवे ने बताया कि अदालत में सत्यप्रकाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे 6 माह के सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा करते हुए 20-20 हजार रुपये के दो बंधप...