संतकबीरनगर, जुलाई 20 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली, सदस्य दिनेश अग्रवाल व सुनीता गुप्ता ने बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त वाहन मरम्मत के मद में व्यय रुपए दो लाख 28 हजार 887 के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 15 हजार 6% ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। मामला बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। कोतवाली खलीलाबाद के मीट मंडी रोड धर्मचंद वर्मा ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपने चार पहिया स्विफ्ट डिजायर कार का बीमा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। बीमा अवधि में दिनांक 21 अगस्त 2020 को वह अपने परिवार के साथ खलीलाबाद से कुशीनगर जा रहे थे। कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के मरम्मत में रुपए दो लाख 28 हजार 887 खर्च...
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