प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालगंज रघुवीर सिंह राठौर की कोर्ट ने दुष्कर्म और मारपीट के मुकदमे में दोषी पाते हुए पश्चिम बंगाल के नादिया जनपद के चाकादा गांव के कथित डॉक्टर पार्थ सरकार को महिला से दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास, 51 हजार रूपये के अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि में दस हजार रूपये राजकीय कोष में व 41 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी। वादिनी मुकदमा के अनुसार 1 मार्च 2025 को उसके पति कुछ आवश्यक कार्य से प्रयागराज गए थे। देर रात करीब एक बजे दरवाजे पर खटपट की आवाज आई। पीड़िता के दरवाजा खोलते ही पड़ोस में रहने वाले कथित डॉक्टर जबरन उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। विरोध करने पर उसे पीटकर हत्या की धमकी देने के साथ दुर...