आगरा, जुलाई 17 -- दुराचार का प्रयास, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया। गवाही में मुकर गए। अदालत ने गवाह के विरुद्ध वाद दर्ज कर विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही साक्ष्य के अभाव में आरोपित पुलिस कर्मी रवि कुमार निवासी हरियाणा को बरी करने के आदेश दिए। आरोपित पुलिसकर्मी की ओर से अधिवक्ता अरुण तेहरिया एवं बीएस बघेल ने तर्क प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना हरीपर्वत पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 25 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस में तैनात आरोपित उसके घर आया। आरोपित द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर उसने रिवॉल्वर निकाल वादिया को जान से मारने की धमकी दी। आरोपित द्वारा अश्लील फोटो खींच उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी। अक्तूबर 2018 की शाम वादिया एवं उसके पति की अनुपस्थिति में आरोपित ने पुन: उसके घर आकर उसकी 16 वर्ष...