आगरा, अप्रैल 3 -- दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित विनोद, टीटू उर्फ टीकम और आशीष निवासीगण ताजगंज को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री पड़ोसी महिला के साथ 20 जून 2017 की रात शौच के लिए खेत में गई थी। वहां पहले से मौजूद तीन आरोपित के पास उसे छोड़ आई थी। आरोपितों ने पुत्री के साथ दुराचार का प्रयास किया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता योगेश लवानियां और पंकज कुमार ने तर्क दिए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...