बहराइच, मई 16 -- बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने दुराचार व पाक्सो के मामले में दोषसिद्ध दो युवकों को बीस-बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधियों पर 51-51 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रिसिया थाने के एक गांव निवाी किशोरी 25 अगस्त 2016 की रात करीब साढ़े बारह बजे गांव में हो रहे कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद लेने के लिए अपनी छोटी बहन के साथ घर से निकली थी। रास्ते में गांव के ही आजाद व अख्तर अली ने पम्मा के सहयोग से किशोरी को पकड़ लिया और अपने घर में घसीट ले गये। इस बीच आजाद घर से निकला और उसने बाहर से कुंडी बंद कर ली। बड़ी बहन के साथ हरकत देख छोटी बहन ने घर जाकर परिजनों को सारी बात बताई। युवकों के चंगुल से छ...