लखनऊ, फरवरी 2 -- पड़ोसी की नाबालिग बेटी को घर के अंदर ले जाकर कमरे में बंद करके उसके साथ दुराचार का प्रयास करने के आरोपी थाना मोहनलालगंज के जैती खेड़ा निवासी गुड्डू को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि 7 मार्च 2019 को पीड़िता के पिता ने मोहनलालगंज थाने में आरोपी गुड्डू के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी गुड्डू रात करीब 9:00 बजे पीड़िता को पकड़कर अपने घर ले गया तथा दरवाजा बंद करके उसके साथ दुराचार का प्रयास किया।

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