शाहजहांपुर, जुलाई 24 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट तृतीय शिवकुमार ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुराचार करने के मामले में आरोपी अमित गुप्ता को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2022 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कलान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी दोपहर करीब 1 बजे दवा लेने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश की तो पता चला कि आरोपी अमित गुप्ता उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। साथ में लड़की के पास सोने की दो अंगूठी, एक सोने की जंजीर और एक हजार रुपये नकद भी थे, जो वह अपने साथ ले गई। घटना की रिपोर्ट थाना कलान में दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आ...
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