आगरा, सितम्बर 19 -- अपहरण एवं दुराचार के मामले में वादी और पीड़िता पूर्व गवाही से मुकर गए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित विजय निवासी फतेहपुर सीकरी को बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता जयपाल कुशवाह ने तर्क दिए। वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी बहन 25 फरवरी 2021 की रात अचानक घर से चली गई। 27 फरवरी को ज्ञात हुआ कि आरोपित उसे बहला-फुसलाकर ले गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयानों में कहा कि घटना वाले दिन वह घर वालों को बिना बताए कुछ दिनों के लिए वृंदावन चली गई थी। उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है।
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