आगरा, अगस्त 27 -- दुराचार, धोखाधड़ी एवं मारपीट के मामले में वादिया की गवाही दर्ज हुई। उसके बयान में गंभीर विरोधाभास रहा। वह बयान से पलट गई। अदालत ने आरोपित जितेंद्र सिंह ठाकुर निवासी बिंदकी (फतेहपुर) को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। वादिया ने अक्तूबर 2023 में थाना सदर बाजार पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह और आरोपित एक बिजली कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों दस वर्ष से रिलेशनशिप में थे। आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने उसको धोखा देकर दूसरी जगह शादी कर ली। उक्त मामले में वादिया की ही गवाही हुई। वादिया के बयान में गंभीर विरोधाभास रहा।
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