आगरा, सितम्बर 22 -- अपहरण एवं दुराचार के मामले में गवाह पलट गए। वादिया के बयानों में गंभीर विरोधााभास रहा। अदालत ने आरोपित चरन सिंह एवं मुरारीलाल निवासीगण थाना कोलारी जिला धौलपुर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादिया ने थाना कोलारी जिला धौलपुर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटनास्थल इरादतनगर होने पर विवेचना जनपद आगरा स्थानांतरित कर दी गई। वादिया का आरोप था कि 30 मई 2014 की सुबह वह अपने तीन वर्षीय बेटे के साथ बीसी की किस्त भरने अपनी ससुराल से मायके आ रही थी। टेंपो में सभी लोग बैठे थे। आरोपीगण वादिया को धमकी देकर जबरन अपने साथ इरादतनगर के गांव में ले गए। वहां उसके साथ दुराचार किया। उसके गहने व नगदी छीन ली। दो दिन तक उसे बंधक रखा। सेवला पर उसके पति आदि ने आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया। अभियोजन ने वादिया समेत पांच गव...