लखनऊ, दिसम्बर 24 -- कोर्ट रूम में महिला वकील से दुष्कर्म के आरोपी अधिवक्ता अतिकुल रहमान की अग्रिम जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने खारिज कर दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार पांडेय ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घटना की रिपोर्ट वादिनी ने वजीरगंज थाने में 15 नवंबर को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता वकालत करती है तथा एक वरिष्ठ अधिवक्ता की जूनियर थी। कहा गया है कि इसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अतिकुल रहमान भी वकालत करता है, जिससे वादिनी की दोस्ती हो गई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अतिकुल रहमान ने वादिनी से शादी का वादा किया और बहुखंडी भवन के आठवें तल स्थित खाली कोर्टरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। जमानत के विरोध में आगे कहा गया है कि कई बार दुष्कर्म होने के बाद पीड़िता न...