लखीमपुरखीरी, नवम्बर 28 -- किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से दस हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 21 सितम्बर 2011की दोपहर खेत पर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही प्रमोद कुमार ने उसे पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर दुराचार करने की कोशिश करने लगा। युवती के चिल्लाने पर लोगों के आ जाने पर छोड़ कर भाग गया। किशोरी की मां ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने ...