आगरा, जून 18 -- छेड़छाड़, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। पीड़िता विवाहिता होने के बाद भी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट लगा दिया। पुलिस आरोपित पर आरोप साबित करने में असफल रही। अदालत ने आरोपित विशन निवासी इरादतनगर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना इरादतनगर पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आठ अगस्त 2015 की रात वह भैंसों की रखवाली के लिए घर के बाहर और उसकी पत्नी कमरे में सो रही थी। देर रात आरोपित ने घर में उसकी पत्नी को दबोच लिया। पत्नी के शोर पर उसने भाग कर आरोपित को पकड़ घर में बांध पुलिस को फोन किया। लेकिन, आरोपित घर के पिछवाड़े से फरार हो गया। पीड़िता की मेडिकल जांच में डॉक्टरों ने उसे बालिग पाया और घटना की पुष्टि होने से इंकार किया। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान घटना के 20 दिन बाद दर्ज हुए। उ...