मऊ, दिसम्बर 9 -- मऊ, संवाददाता। दुराचार, बदसलूकी, मारपीट करने,आभूषण और नगदी हड़पने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विवेचना का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने मंगलवार को दिया। मामले में दोहरीघाट थाना क्षेत्र की निवासिनी पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत आवेदन दिया था। आवेदन में कोपागंज थाना क्षेत्र के सेंदुराइच निवासी तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। पीड़िता ने कोर्ट में दिए गए आवेदन में बताया कि वह डांसर है। बताया कि कोपागंज में एक डांस कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात आरोपियों से हुई थी। आरोपी कार्यक्रम दिलाने के बहाने उसका नम्बर ले लिए थे और अश्लील मैसेज भेजने थे। शिकायत करने पर पुलिस ने 9 जून 2025 को सुलह करा दिया था। लेकिन आरोपित अपने आपको अपमानित महसूस करने ल...
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