आगरा, नवम्बर 20 -- दस साल की बच्ची से दुराचार, पॉक्सो ऐक्ट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी जयपाल निवासी बाह को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने गवाह पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी ने थाना बाह में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी रक्षाबंधन के समय मायके गई थी। वादी व उसकी 10 वर्षीय पुत्री घर पर थे। आरोप था कि उसकी पुत्री 22 अगस्त 2021 को आसपास राखी बांधने अपने भाइयों के घर गई थी। उसी दौरान आरोपी ने उसे रुपये देकर गुटका लाने दुकान भेजा। बच्ची गुटका लेकर आई तो आरोपी उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और गलत काम किया। उसे धमकाया कि इसके बारे में किसी को न बताए। नशीला पदार्थ सुंधाकर ब...