प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 19 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए उदयपुर के मनोज सिंह को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय, मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिये प्रदान की जाए। वादिनी के अनुसार उसकी बेटी 1 सितंबर 2016 को दिन के समय गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी। आरोपी मनोज सिंह ने उसकी बेटी पीड़िता को घसीटकर अपने घर में ले गया। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को धमकी दी। कोर्ट में इस मामले में छह गवाहों के माध्यम से आरोप साबित कराया गया। कोर्ट ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला स...
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