दुमका, मार्च 28 -- दुमका, प्रतिनिधिदुमका के चर्चित पेट्रोल कांड में मो. शाहरुख हुसैन एवं नईम उर्फ छोटू खान को कोर्ट ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा दी। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्रा की अदालत ने दोनों को 19 मार्च को ही मामले में दोषी ठहराया था। सजा की बिन्दु पर 28 मार्च को सुनवाई हुई। 23 अगस्त 2022 को दुमका शहर के एक मुहल्ले में खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर 17 वर्षीय छात्रा को आग के हवाले कर दिया गया था। छात्रा की 27 अगस्त को इलाज के क्रम में रांची रिम्स में मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी मो. शाहरुख हुसैन एवं उसके साथी मो. नईम उर्फ छोटू की गिरफ्तारी हुई थी। मामले की छानबीन करने के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। चार्जशीट में 26 लोगों को गवाह बनाया गया था। पुलिस ने 100 पेज से अधिक की चार्जशीट तैयार कर कोर...