सोनभद्र, मई 3 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। जनजाति की जमीन पिछड़ी को बैनामा करने के मामले में उप निबंधक सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी आबिद शमीम की अदालत ने दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी को मामले की विवेचना करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता विकाश शाक्य के मुताबिक अयोध्या सिंह खरवार ने विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी की अदालत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि दो लाख की आवश्यकता होने पर ज्वाहरलाल से मांगा। ज्वाहरलाल ने दुद्धी तहसील में चलकर जमीन बंधक की लिखा पढ़ी करने के बाद पैसा देने की बात कही। दिनांक 18.03.2025 को ज्वाहरलाल अपनी पत्नी उर्मिला देवी और एक अन्य साथी जंग बहादुर सिंह को साथ लेकर दुद्धी तहसील आए। स्टांप पर लिखा पढ़ी करके हस्ताक्षर कर लिए 2 लाख बैंक खाते में डाल देने की बात करते हुए दुद्धी ...
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